कलकत्ता HC ने दी पूजा पंडालों को ‘नो एन्ट्री ज़ोन’0
- India
- October 21, 2020
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बताने वाले आदेश में आंशिक ढील दी है. हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब अधिकतम 45 लोग एक बार में पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा है कि बड़े पूजा पंडालों में अधिकतम 60 लोग जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि
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